उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग

1 फरवरी से स्वीमिंग पूल में लगा सकेंगे गोते, सिनेमा हॉल की सीट भी बढ़ीं, नई गाइड लाइन जारी
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.
Covid-19 guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश (new COVID-19 guidelines) के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी. यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा.
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा.
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी.
सिनेमा हॉल की सीटों में इजाफा (Cinema halls and theatres)
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी थी. अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा.
सभी के लिए खुले स्वीमिंग पूल (Swimming pools Open for all)
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है. युवा और खेल मामलों का मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs), केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा.
कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी. इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा.
जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करेगा. कंटेनमेंट जोन के भीतर संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा. इन क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला, पुलिस और निगम की होगी.
दिशा-निर्देश में कहा गया कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना और हाथ धोने के संबंध में जागरूकता बढ़ायी जाएगी.
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1 फरवरी से स्वीमिंग पूल में लगा सकेंगे गोते, सिनेमा हॉल की सीट भी बढ़ीं, नई गाइड लाइन जारी
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.
Covid-19 guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश (new COVID-19 guidelines) के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी. यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा.
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा.
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी.
सिनेमा हॉल की सीटों में इजाफा (Cinema halls and theatres)
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी थी. अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा.
सभी के लिए खुले स्वीमिंग पूल (Swimming pools Open for all)
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है. युवा और खेल मामलों का मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs), केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा.
कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी. इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा.
जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करेगा. कंटेनमेंट जोन के भीतर संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा. इन क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला, पुलिस और निगम की होगी.
दिशा-निर्देश में कहा गया कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना और हाथ धोने के संबंध में जागरूकता बढ़ायी जाएगी.
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चांगलांग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
अरुणाचल प्रदेश (एपी) चांगलैंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बारे में जानकारी का पता लगाएं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दस्तावेजों, परिपत्रों, निविदा सूचनाओं, जिले में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनाज के उप आवंटन पर जानकारी प्रदान की जाती हैं। प्रयोक्ता राज्य के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट सहित.
एनडीटीवी में अडानी समूह की हिस्सेदारी का बाजार स्वागत करता है
शेयर बाजार 29 नवंबर 2022 ,23:15
© Reuters. एनडीटीवी में अडानी समूह की हिस्सेदारी का बाजार स्वागत करता है
चेन्नई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। समाचार मीडिया कंपनी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) के प्रमोटर समूह वाहन आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में अडानी समूह द्वारा 99.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही।तदनुसार, एनडीटीवी का शेयर 420 रुपये पर खुला और मंगलवार को 426.40 रुपये पर बंद होने से पहले इंट्रा-डे 426.40 रुपये के उच्च स्तर को छू गया।
आरआरपीआर होल्डिंग एनडीटीवी के प्रमोटरों- प्रणय रॉय और राधिका रॉय की निवेश कंपनी है- जिनके पास एनडीटीवी में 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिनके पास तीन राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल हैं। सोमवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में एनडीटीवी ने कहा था कि आरआरपीआर होल्डिंग द्वारा यह सूचित किया गया था कि बाद वाले ने 28.11.2022 को विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) को अपनी इक्विटी शेयर पूंजी का 99.5 प्रतिशत इक्विटी शेयर जारी किया है, जो अडानी समूह का एक हिस्सा है।
26 नवंबर को प्रतिभूतियों में लेनदेन के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए दो साल के प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग बाद, 23 अगस्त के परिवर्तन नोटिस के अनुरूप शेयर जारी किए गए हैं। एनडीटीवी के अनुसार, सेबी ने 28 अगस्त को आरआरपीआर होल्डिंग की ओर से स्पष्टीकरण मांगने वाले एक विशिष्ट पत्र का जवाब नहीं दिया है।
हालांकि, सेबी ने एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ वीसीपीएल (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा द्वारा एनडीटीवी में 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक 4 रुपये के अंकित मूल्य के 16762530 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पत्र (दिनांक 11 नवंबर) को मंजूरी दी थी।
अडानी समूह ने पहले पिछले महीने खुली पेशकश करने की योजना बनाई थी, लेकिन सेबी की मंजूरी लेने के लिए इसे संशोधित करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि ओपन ऑफर की कीमत 294 रुपये प्रति शेयर है जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। ऑफर डॉक्युमेंट के मुताबिक, ऑफर प्राइस और साइज को बढ़ाने की आखिरी तारीख 18 नवंबर थी। ऑफर के खुलने की तारीख 22 नवंबर और बंद होने की तारीख 5 दिसंबर थी।
वीसीपीएल के पास आरआरपीआर होल्डिंग के 1,990,000 वारंट हैं, जो उन्हें बाद में 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी में बदलने का हकदार है। वीसीपीएल ने आंशिक रूप से अपने विकल्प का प्रयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप आरआरपीआर होल्डिंग का अधिग्रहण नियंत्रण- 1,990,000 इक्विटी शेयर या 99.50 प्रतिशत है।
इसने सेबी के (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार जनता उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग से एनडीटीवी के शेयर हासिल करने के लिए खुली पेशकश जारी की। वीसीपीएल, अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी समय आरआरपीआर होल्डिंग की इक्विटी शेयर पूंजी का 99.99 प्रतिशत तक हासिल करने के लिए शेष वारंट का प्रयोग कर सकता है और इस तरह से यह उचित हो सकता है। अडानी समूह के लिए दूसरा दौर एनडीटीवी में 55.18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के लिए 26 प्रतिशत हासिल करने की खुली पेशकश है।