निवेश खाता

निवेश खाता
यूनियन सहज कर बचत जमा योजना में आपको कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
सहज कर बचत जमा योजना का उद्देश्य आपको कर बचत करने में योजनबद्ध तरीके से एक वित्तीय वर्ष की अवधि में छोटे राशि का निवेश कर लचीलापन प्रदान करना है और इस प्रकार की गई राशि 80सी के अंतर्गत छूट हेतु पात्र है. इस योजना के द्वारा आप वित्तीय वर्ष में रु.1,50,000/- तक कई बार निवेश कर सकते है.
संक्षेप में, सहज कर बचत सावधि जमा योजना संपूर्ण वित्तीय वर्ष में आपके निवेश पर लचीलेपन के साथ लगभग जोखिम मुक्त, गारंटीयुक्त रिटर्न उपलब्ध कराता है. अत: इंतजार किस बात का, अभी शुरू करें! आज ही हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें और सहज कर बचत सावधि जमा योजना में खाता खोलें.
विशेषताएँ :
पात्रता
इस उत्पाद में पैन कार्ड धारक सभी व्यक्ति एवं एचयूएफ़ निवेश कर सकते है.
एकल धारक जमा किसी व्यक्ति को या निवेश खाता निवेश खाता किसी हिन्दी अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में जारी किया जाएगा. संयुक्त धारक जमा रसीद दो वयस्कों या एक वयस्क को संयुक्त रूप से एवं अवयस्क और किसी एक को या उत्तरजीवी को देय होगा होगा, बशर्ते संयुक्त धारक प्रकार जमा में, अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत आय में कटौती केवल जमा के प्रथम धारक को देय होगा.
योजना का विवरण
यह योजना ग्राहक को कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम निवेश खाता से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
खाता निरंतर जमा प्रारूप में होगा. जमाकर्ता न्यूनतम रु.1,000/- एवं रु.1,000/- के गुणक में कितनी भी बार निवेश कर सकते है.
खाते में किया गया कोई भी जमा स्वीप आउट किया जाएगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन रहेगा.
प्रत्येक जमा की तारीख पर 5 वर्ष अवधि हेतु मौजूदा ब्याज दरें लागू होंगी.
आयकर की छूट का दावा करने के लिए शाखाओं को सिस्टम जनित वार्षिक विवरण जारी किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में जमा की गई राशि के लिए जमाकर्ता धारा 80सी के अंतर्गत छूट का दावा कर सकता है.
न्यूनतम अवधि
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जमा की अवधि 5 वर्ष होगी.
अधिकतम अवधि
लॉक इन अवधि
न्यूनतम जमाराशि
रु.1,000/- एवं उसके बाद रु.1000 रुपये के गुणकों में
अधिकतम जमाराशि
रु.1,50,000/- वित्तीय वर्ष में
ब्याज दर
जमा खोलते समय पाँच वर्ष की मीयादी जमा के लिए मौजूदा ब्याज दर के अनुसार
ब्याज भुगतानआवृति
ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय मूलधन के साथ किया जाएगा.
टीडीएस
दिशानिर्देशों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी.
ऋण सुविधा
इस योजना में ऋणों सुविधा की अनुमति नहीं है और जमा को किसी अन्य सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में नहीं लिया जा सकता है.
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ASBA : जानिए शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कैसे फायदा पहुंचाएगा
आइए अब इस प्रस्तावित प्रणाली के बारे में विस्तार से जानते हैं:
ASBA क्या है?
ASBA (Application Supported by Blocked Amount), एक खास तरह का पेमेंट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आईपीओ के लिए अर्जी लगाने के दौरान होता है। वर्ष 2008 से यह उपयोग में है। इससे पहले, निवेशकों को आईपीओ के लिए आवेदन करते समय या तो पैसा चेक से जमा करना होता था या आईपीओ के उद्देश्य से बनाए गए एस्क्रो खाते (escrow account) में अपने खाते से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था।
उस समय, एक आईपीओ के बंद होने और शेयरों के आवंटन के बीच की समयावधि 10 दिनों से अधिक थी। नतीजतन, पैसा एक निवेशक के बैंक खाते से डेबिट हो जाता निवेश खाता था, भले ही उसे शेयर का आवंटन हुआ हो या नहीं।
ASBA के आने के साथ ही पेंमेंट की पूरी प्रक्रिया बदल गई। इस सिस्टम के तहत आईपीओ के लिए अर्जी देते समय केवल एक निवेशक के बैंक खाते में पैसा अवरुद्ध (ब्लॉक) रहता है। शेयरों के आवंटन के मामले में, आवश्यक धनराशि डेबिट हो जाती है जबकि आवंटन नहीं होने की स्थिति में पूरी ब्लॉक्ड राशि अनब्लॉक्ड हो जाती है।
सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA क्यों?
फिलहाल semi-ASBA जैसी प्रणाली उन निवेशकों के लिए पहले से ही मौजूद है जिनके पास 3-इन-1 बैंक खाता है। इस तरह की सुविधा आमतौर पर ऐसे ब्रोकरेज हाउस देते हैं, जिनकी खुद (यानी प्रमोटर की) की बैंकिंग सेवाएं हैं। 3-इन-1 खाते में एक बचत बैंक खाता (सेविंग बैंक अकाउंट), एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता शामिल होता है।
यहां ऑर्डर देने के समय आवश्यक फंड डेबिट हो जाता है। ऑर्डर देने से पहले फंड के भुगतान की जरूरत नहीं होती। यह इसलिए संभव है क्योंकि बैंक ब्रोकरेज हाउस, जो इसकी सहायक कंपनी है, को अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है।
हालांकि, एक बैंक तीसरे पक्ष के ब्रोकरेज हाउस के लिए ऐसा नहीं करता है। नतीजतन, निवेशकों को अपने ट्रेड से पहले भुगतान (फंड ट्रांसफर) करना होता है।
सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA जैसी प्रणाली के लागू होने के बाद, निवेशक केवल यह सुनिश्चित निवेश खाता करके आदेश दे सकेंगे कि उनके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि है। आईपीओ की तरह, पैसा तभी निकलेगा जब ट्रेड की पुष्टि हो जाएगी।
दुरुपयोग पर लगाम
हाल के वर्षों में, ब्रोकर्स द्वारा निवेशकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने के कई उदाहरण सामने आए हैं। ब्रोकर पहले अपने क्लाइंट की प्रतिभूतियों को एक ट्रेडिंग खाता खोलते समय प्राप्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से एक्सेस करने में सक्षम थे। इतना ही नहीं ब्रोकर्स की पहुंच ग्राहकों द्वारा रेहन के रूप में गिरवी रखी प्रतिभूतियों तक भी थी।
इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए, सेबी ने ‘pledge and re-pledge’ नामक एक तंत्र की शुरुआत की और पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के चलन को भी समाप्त कर दिया।
नई प्रणाली के तहत, निवेशक ब्रोकर्स को उनकी प्रतिभूतियों तक सीधे पहुंच की अनुमति के बिना, अपनी गिरवी प्रतिभूतियों का उपयोग जमानत के तौर पर कर सकते हैं। इस सिस्टम के तहत निवेशकों के प्रतिभूतियों के दुरुपयोग पर निवेश खाता लगाम लगा है।
सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर्स को भी निवेशकों के धन तक पहुंच प्राप्त न हो। वर्तमान में, ब्रोकर अपने पास पड़े निवेशकों के पैसे पर फ्लोट (float) का उपयोग कर कमाते हैं। इसके अलावा, ऐसे भी निवेश खाता उदाहरण हैं जब ब्रोकरों ने सेबी के आदेशानुसार 30 दिनों या 90 दिनों की अवधि के बाद उनके पास पड़े बेकार धन को वापस नहीं किया।
हालांकि, जून में सेबी द्वारा जारी एक सर्कुलर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ब्रोकर निवेशक के रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित करें।
कार्यान्वयन को लेकर चुनौतियां
सेबी ने अभी तक सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA के कार्यान्वयन को लेकर न तो कोई सर्कुलर जारी किया है या कोई समय सीमा निर्धारित की है। इस सप्ताह एक कार्यक्रम में सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद, नई प्रणाली कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी।
इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि आईपीओ बाजार के लिए ASBA के अमल में आए हुए एक दशक से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन इसे सेकेंडरी मार्केट में लाने पर अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।
ग्राहक द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कई ट्रेड के लिए पैसे को ब्लॉक करने और अनब्लॉक करने के बहुत सारे उदाहरण होंगे। इसके अलावा, ASBA निवेश खाता में भी, विफलता दर और ब्लॉक करने में अधिक समय लगने जैसे मुद्दे हैं।
5पैसा के सीईओ प्रकाश गगदानी कहते हैं, 'वहीं इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि, पूरी फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया मानकीकृत होगी। मुझे लगता है कि बैंकों, ब्रोकर्स और अन्य बिचौलियों के बीच परिचालन कार्यान्वयन में लगने वाले वक्त के मद्देनजर इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा।'
एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के अध्यक्ष कमलेश शाह कहते हैं, 'मार्जिन सिस्टम को नई प्रणाली के साथ संबद्व करने की आवश्यकता होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में, केवल मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। नई प्रणाली के के तहत निवेशक द्वारा बैंक को कई निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। कई इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोगों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।'
क्या आप भी करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश. ऐसे जोड़ें नॉमिनी का नाम, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
1 अक्टूबर से आपके म्यूचुअल फंड निवेश में नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. यदि आप 31 मार्च, 2023 तक मौजूदा फ . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : October 27, 2022, 08:30 IST
हाइलाइट्स
निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को निवेश का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है.
नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में हमेशा एक कॉलम होता है.
जानकार और विवेकपूर्ण निवेशक अपने निवेश खाता निवेश नॉमिनेशन जरूर करते हैं.
नई दिल्ली. म्यूचुअल फंड (Mutual fund) में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, एक अगस्त से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को ‘नॉमिनी’ का नाम देने या उससे बाहर निकलने का विकल्प जोड़ दिया गया है. वहीं 1 अक्टूबर से आपके म्यूचुअल फंड निवेश में नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. यदि आप 31 मार्च, 2023 तक मौजूदा फोलियो के लिए इस नियम का पालन नहीं करते तो आपके निवेश को निवेश खाता प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें सेबी ने कहा है, ‘नॉमिनी बनाने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है. नॉमिनी के फॉर्म पर अकाउंट होल्डर को दस्तखत करना जरूरी होगा. इसके अलावा, ई-साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन/घोषणा पत्र में भी गवाह की जरूरत नहीं होगी.
आइए देखें कि आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश में किसी को कैसे नामांकित कर सकते हैं…
नामांकन सुविधा किसी निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को निवेश का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. बता दें कि म्यूचुअल फंड में यह सुविधा सालों से है. नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में हमेशा एक कॉलम होता है. जानकार और विवेकपूर्ण निवेशक अपने निवेश नॉमिनेशन जरूर करते हैं.
ऑफलाइन जोड़े नॉमिनी का नाम:
यदि आप ऑफलाइन तरीके से नॉमिनी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो नामांकन फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके और फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या म्यूचुअल फंड हाउस को जमा कर सकते हैं.
ऑनलाइन खोले गए खातों के लिए:
यदि आपने ऑनलाइन एक निवेश खाता खोला है, तो अपना म्यूचुअल फंड विवरण देखें कि आपके फोलियो में कोई नॉमिनी है या नहीं. जिस तरह से आपके बैंक खाते के लिए किसी को नामांकित करना जरूरी है, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड फोलियो में भी नामांकन होना चाहिए.
यदि आप किसी मध्यस्थ के माध्यम से लेन-देन कर रहे निवेश खाता हैं तो यह प्रक्रिया टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑनलाइन की जा सकती है. अपने खाते में लॉग इन करने के बाद, आप वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की मदद से अपने नामांकित विवरण दे सकते हैं. यदि फोलियो ज्वाइंट है तो निवेशक को वैरिफिकेशन जरूरत होती है. इसके लिए मोबाइल फोन या ईमेल पर अलग से ओटीपी भेजा जाएगा.
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बार का काम है. एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो आप अपनी लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और एक जरूरी सिक्योरिटी इमेज का उपयोग करके अपने निवेश खाता अकाउंट में लॉग-इन कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके डिपॉजिटरी को किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो सकती है.
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